Haryana Happy Card Apply: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए Happy Card की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 22.89 लाख परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। अगर आपकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये या उससे कम है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हैप्पी कार्ड का आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, और इस लेख में हम इस कार्ड के लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है?
हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत यह कार्ड जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। हैप्पी कार्ड के माध्यम से लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। इस योजना के जरिए हरियाणा के 84 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की घोषणा करते हुए संकेतिक रूप से कुछ परिवारों को मोबिलिटी कार्ड प्रदान किए। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
Happy Card Apply के लाभ एवं विशेषताएं
मुफ्त यात्रा: हर लाभार्थी को सालाना 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।
समान कार्ड: प्रत्येक परिवार के सदस्यों के लिए अलग-अलग हैप्पी कार्ड जारी होंगे।
कार्ड शुल्क: लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड के लिए ₹50 का शुल्क देना होगा, जबकि कार्ड की लागत ₹109 रुपये होगी। वार्षिक रख-रखाव का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
ई-टिकटिंग प्रणाली: लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा।
हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
- अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवारों को भी लाभ मिलेगा।
- परिवार पहचान पत्र में आय की सही जानकारी होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
- परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- इसके बाद “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें और ओटीपी को सत्यापित करें।
- ओटीपी सत्यापित होने के बाद, आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दिखाई देगी।
- जिस सदस्य के लिए आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
- मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- अब कैप्चा कोड दर्ज करें और “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें।
- आधार से रजिस्टर नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और सत्यापित करें।
- अंत में “आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करें।
आवेदन करने के 15 दिन बाद, आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
सारांश
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही है। यह कार्ड न केवल परिवारों को आर्थिक सहायता देगा, बल्कि उन्हें यात्रा के दौरान भी सुविधा प्रदान करेगा। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी करें और ऑनलाइन आवेदन करें। यह आपके और आपके परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है!
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है?
हरियाणा हैप्पी कार्ड एक सरकारी योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।
2. हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
आप हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
3. हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता क्या है?
आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। अंत्योदय परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है।
4. हैप्पी कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़ कौन-कौन से हैं?
आवेदन के लिए आपको परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेटेड मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।
5. हैप्पी कार्ड मिलने के बाद मुफ्त यात्रा कैसे की जाएगी?
लाभार्थियों को ई-टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा, और उन्हें एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा।
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